राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं
1.शुद्ध के लिए युद्ध अभियान:-
- 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है।
- मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु।
- राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है।
2.निरोगी राजस्थान अभियान:-
- 18 दिसंबर 2019 को शुरू
- 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
- उद्देश्य – आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- 100 करोड रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया है।
- इस कोष में से प्रत्येक जिले को 1 करोड रुपए दिए जाएंगे।
- प्रत्येक गांव व शहरी वार्ड में ‘स्वास्थ्य मित्र’ का चयन किया जाएगा। (महिला/पुरूष कोई भी)
- संपूर्ण राजस्थान के नागरिकों का ‘डिजिटल हेल्थ सर्वे’ किया जाएगा। (निरोगी राजस्थान ऐप द्वारा)
- निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याओं के निदान व बचाव संबंधी कार्य किए जाएंगे –
- जनसंख्या नियंत्रण, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, खाद्य मिलावट, टीकाकरण एवं वयस्क, प्रदूषण, ड्रग की लत और बीमारी, वृद्धावस्था की समस्याएं, मौसमी संचारी रोग, असंचारी रोग।
3.मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना:-
- 2 अक्टूबर 2011 को शुरू
- उद्देश – सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- लाभार्थी – आउटडोर और इंडोर दोनों प्रकार के पेशेंट निःशुल्क दवाई ले सकते हैं।
- क्रियान्वयन:- राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन (RMSC) द्वारा।
- प्रत्येक जिले में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ‘जिला ड्रग वेयर हाउस’ बनाए गए हैं।
- वर्तमान में 711 दवाईयां, 181 सर्जिकल आइटम और 77 टाके इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
4.मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना:-
- 7 अप्रैल 2013 को शुरू
5.मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना योजना:-
- 1 मई 2021 से योजना शुरू की गई।
- यह ‘यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज’ योजना है।
- सामान्य बीमारी के लिए 50 हजार रुपए एवं गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिया जाएगा। (निजी एवं सरकारी अस्पतालों में)
- नोट:- बजट 2022-23 में कुल 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की घोषणा की गई है।
- अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व एवं 15 दिवस पश्चात का खर्च शामिल है।
- योजना के अंतर्गत 1597 रोग पैकेज शामिल हैं।
- लाभार्थी –
- आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार (SECC+NFSA)
- समस्त संविदा कर्मी एवं सीमांत किसान
- अन्य परिवारों को 50% बीमा प्रीमियम पर लाभ मिलेगा (₹850 प्रतिवर्ष का प्रीमियम)
- घर-घर औषधि योजना –
- प्रारंभ 1 अगस्त 2021
- उद्धेश्य -तुलसी ,गिलोय ,अश्वगंधा,कालमेघ पौधो का वितरण करना
- पौधो का वितरण करना 5 वर्षो में तीन में किया जाएगा
7.मुख्यमंत्री कन्यादान योजना:-
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- इस योजना को सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू किया गया।
- लाभार्थी – SC/ST/Minority के BPL
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- कन्या की शादी (18 वर्ष बाद) पर – ₹31000
- कन्या दसवीं पास है तो अतिरिक्त – ₹10000
- कन्या स्नातक (Graduation) है तो अतिरिक्त – ₹20000
- लाभार्थी – शेष वर्गों के BPL
- कन्या की शादी (18 वर्ष बाद ) पर – ₹21000
- कन्या दसवीं पास है तो अतिरिक्त – ₹10000
- कन्या स्नातक (Graduation) है तो अतिरिक्त – ₹20000
8.मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना:-
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- प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू की गई है।
- UPSC, RPSC, SI, RSMSSB, REET
- 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षा
- इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं क्लेट परीक्षा
- इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख प्रतिवर्ष से कम है।
- परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।
- संचालन:- ST वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं SC, OBC, MBC और EWS वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा।
- अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए ₹40,000 प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा।
- किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।
- योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्राओं को दिया जा सके।
- पूर्व में चल रही है अनुप्रति योजना को इसी योजना में विलय कर लिया जाएगा।
- प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू की गई है।
9.महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल:-
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- 2019-20 में शुरू
- कक्षा 1 से 12 तक
- आरबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा।
- बजट घोषणा 2020-21:- 5,000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों एवं कस्बों में अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे।
- ऐसे 551 स्कूल संचालित है।
बजट घोषणा 2022-23:-
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000-1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाएंगे।
योजना | लाभार्थी एवं लाभ |
10. मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना
• राज्य सरकार |
• 55-75 आयु महिला = ₹750 प्रतिमाह
• 58-75 आयु पुरुष = ₹750 प्रतिमाह • 75+ आयु = ₹1000 प्रतिमाह |
11.मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
• राज्य सरकार |
लाभार्थी:- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला
• 18-55 आयु = ₹500 प्रतिमाह • 55-60 आयु = ₹750 प्रतिमाह • 60-75 आयु = ₹1000 प्रतिमाह • 75+ आयु = ₹1500 प्रतिमाह |
12.मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | • 55 से कम आयु महिला = ₹750 प्रतिमाह
• 58 से कम आयु पुरुष = ₹750 प्रतिमाह • 55&58-75 आयु = ₹1000 प्रतिमाह • 75+ आयु = ₹1250 प्रतिमाह • कुष्ठ रोग व सिलिकोसिस पीड़ित = ₹1500 प्रतिमाह |
- पालनहार योजना:-
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- यह योजना अनाथ बच्चों, माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई हो तथा एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो, कुष्ठ रोग/एड्स रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चों, परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला के बच्चों के लिए शुरू की गई है।
- अनाथ बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा गया है तथा उसे सहायता दी जाती है।
- 0-6 वर्ष के आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों के लिए ₹500 प्रतिमाह एवं 6-18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए ₹1000 प्रतिमाह दिए जाते हैं।
बजट घोषणा 2022-23:-
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- 1. पालनहार योजना में 0-6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि ₹500 को बढ़ाकर ₹1500 एवं 6-18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि ₹1000 से बढ़ाकर ₹2500 करने की घोषणा।
- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019″
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- दिनांक 17 दिसम्बर 2019 से प्रारम्भ की गयी है।
- इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है:-
- समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना।
- कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता बढाना ।
- मूल्य वर्धन और आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करके किसानों की आय बढ़ाना।
- राज्य की उत्पादन बहुलता वाली फसलों (जैसे-जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, ग्वार, ईसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी आदि) के मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार का सृजन करना।
- मांग आधारित उत्पादन को बढ़ाना।
वित्तीय प्रावधानः-
- किसानों और उनके संगठन के लिए कृषि- प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास के लिए परियोजना लागत का 50% का अनुदान दिया जाएगा। (अधिकतम 100 लाख रुपए)
- कृषकों को और अन्य सभी पात्र उद्यमियों के लिए
- परियोजना लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा। (अधिकतम 50 लाख रुपए)
- टर्म लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- राज्य के बागवानी उत्पादों को अन्य राज्यों के बाजारों में ले जाने के लिए 300 किलोमीटर से अधिक परिवहन के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष ₹15 लाख रुपए का अनुदान।
- राज्य के बागवानी उत्पादों के निर्यात के किराए में 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम ₹10 लाख से ₹15 लाख का अनुदान।
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY):-
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- 13 दिसंबर 2019 को शुरू।
- एमएसएमई को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु। (10 करोड़ तक)
- 25 लाख रुपए के ऋण तक – 8% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी।
- 5 करोड़ रुपए के ऋण तक – 6% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी।
- 10 करोड़ रुपए के ऋण तक – 5% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी।
- राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन) अधिनियम 2019:-
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- उद्देश्य – एमएसएमई की परेशानी मुक्त स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- 12 जून 2019 को राज उद्योग मित्र पोर्टल की शुरूआत की गई।
- इंटेंट की घोषणा (डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट) प्रस्तुत करने पर नोडल एजेंसी एमएसएमई को ‘पावती प्रमाण पत्र’ जारी करती है।
- पावती प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 3 साल तक एमएसएमई को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन (Approval) और निरीक्षण (Inspection) से छूट दी जाती है।
बजट घोषणा 2022-23:-
- कृषि आधारित MSME की स्थापना/विस्तार हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ब्याज सब्सिडी 8% से बढ़ाकर 9% कर दी गई।
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS):-
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- 17 दिसंबर 2019 को लागू।
- उद्देश्य – उद्योगों को कर (Tax) में छूट देने हेतु।
- अर्थात राजस्थान में नई इंडस्ट्री को 7 वर्षों तक एसजीएसटी में 100% तक छूट प्रदान करना।
- जनसूचना पोर्टल:-
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- 13 सितंबर 2019 को लांच किया गया।
- राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित।
- आरटीआई एक्ट की धारा 4 (2) के तहत राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल लांच किया।
- यह राजीव मिशन के तहत संचालित है। (RAJIV – Rajasthan Innovation Mission)
- नोट:- आर्थिक समीक्षा के अनुसार 115 विभागों में चल रही 260 योजनाओं की 562 जानकारी जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है। (परंतु यह आंकड़ा बदलता रहता है।)
- राजस्थान जन आधार योजना:-
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- विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ‘एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान’ की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसम्बर 2019 को राजस्थान जनआधार योजना का शुभारंभ किया गया।
- लागू – 1 अप्रैल 2020
- प्रदेश के सभी निवासी इसके पात्र होंगे।
- इससे प्रत्येक परिवार को एक नंबर-एक कार्ड, एक पहचान मिलेगी।
- नामांकित परिवारों को 10 अंक का और परिवार के सदस्यों को 11 अंकों का यूनिक पहचान नंबर दिया जा रहा है। (नोट- आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं)
- 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली महिला मुखिया होगी।
- महिला नहीं है, तो 21 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया होगा।
- राज्य सरकार की सभी नकद सब्सिडी इस कार्ड के जरिए मिलेगी।
- इसमें जन आधार पंजीयन, जन्म-मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, आधार पंजीयन होंगे।
- आयोजना विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा।
- QR CODE
- JAN AADHAR PORTAL
- 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 लागू किया गया।
- राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है। (चेयरमैन -मुख्य सचिव)(मुख्यालय – जयपुर)
- यह आइडेंटी प्रूफ के लिए वैध है।
- यह एड्रेस प्रूफ के लिए वैध है
इस योजना का क्रियान्वयन –
- राज्य स्तर पर – आयोजना विभाग
- जिला स्तर पर – जिला कलेक्टर
- ब्लॉक स्तर पर – उपखंड अधिकारी करते हैं।
उद्देश्य:-
- . राजस्थान के निवासी परिवारों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें ‘एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना।
- . लाभार्थियों को नकद लाभ बैंक खातों में तथा गैर नकद लाभ आधार प्रमाणन के उपरान्त घर के नजदीक हस्तान्तरित करवाना।
- राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स ओर बीमा सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
- ई-मित्र तंत्र को जनआधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उन पर प्रभावी नियन्त्रण रखना।
- महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- . राज्य में विद्यमान तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे का विस्तार करना।
- जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु परिवार/परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना।
- विधवा विवाह उपहार योजना:-
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- पेंशन योजना में हकदार विधवा महिला शादी करती है तो राज्य सरकार द्वारा उपहार स्वरूप ₹51,000 दिए जाते हैं।
- उज्ज्वला योजना:-
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- देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों का पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु शुरू की गई।
23.. स्वाधार गृह योजना:-
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- शुरू – 2001-02 में भारत सरकार द्वारा।
- विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु।
24 मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना:-
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- लागू – 25 जून, 2021 से संपूर्ण राज्य में।
- उद्देश्य:- कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करना।
- बच्चों के लिए प्रावधान:-
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- प्रत्येक अनाथ बालक, बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में ₹1 लाख की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक ₹2,500 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹5 लाख की सहायता राशि देय है।
- साथ ही इन बच्चों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश, कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डी.बी.टी. योजना का लाभ एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाले लाभ प्राथमिकता से देय है।
- विधवा महिलाओं के लिए प्रावधान:-
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- विधवा महिला को ₹1 लाख की तत्कालिक सहायता के साथ ही ₹1500 प्रतिमाह पेंशन देय है, साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹1,000 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक देय हैं।
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
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- इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 5लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ₹50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।